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दिव्यांगजन सशक्‍तीकरण विभाग

निम्‍नलिखित विषय, जो सूची I– संविधान की सातवीं अनुसूची की संघीय सूची में आते हैं:

  1. अनुदत्‍त सामानों/आपूर्तियों के कर रहित आयात और ऐसी आपूर्तियों के वितरण से संबंधित विषयों के लिए भारत – अमेरिका, भारत – ब्रिटेन, भारत – जर्मनी, भारत – स्वीडिश समझौता।
  2. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, सिवाया जो किसी अन्‍य विभागों को आवंटित हैं।
  3. केन्‍द्र शासित प्रदेशों के लिए, निम्‍नलिखित विषय जो सूची II-  राज्‍य सूची अथवा सूची III– संविधान  की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची, जहॉं तक इनका संबंध ऐसे प्रदेशों से है।
  4. दिव्यांगता और दिव्यांग व्‍यक्तियों से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल विभाग के रूप में कार्य करना।
  5. दिव्यांगजन सशक्‍तीकरण विभाग , दिव्यांग व्‍यक्तियों के लिए बने कार्यक्रमों से संबंधित नीति, योजना और समन्‍वयन हेतु समग्र रूप से एक नोडल विभाग होगा। तथापि, इन समूहों से संबंधित वर्गवार कार्यक्रम के समग्र प्रबंधन और‍ निगरानी इत्‍यादि की संपूर्ण जिम्‍मेवारी संबंधित केन्‍द्रीय मंत्रालयों, राज्‍य सरकारों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की होगी। प्रत्‍येक केन्‍द्रीय मंत्रालय अथवा विभाग अपने क्षेत्र से संबंधित नोडल जिम्‍मेदारी निभाएगा।
  6. दिव्यांग व्‍यक्तियों के पुनर्वास और सामाजिक‍, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्‍तीकरण पर केन्द्रित विशेष स्‍कीमों, अर्थात्, सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की आपूर्ति, छात्रवृत्ति, आवासीय स्कूल, कौशल प्रशिक्षण, स्‍वरोजगार हेतु रियायती ऋण और सब्सिडी, इत्‍यादि जैसी विशेष स्‍कीमें।
  7. पुनर्वास पेशेवरों की शिक्षा और उनका प्रशिक्षण।
  8. विभाग के विषयान्‍तर्गत अंतर्राष्‍ट्रीय संधिपत्रों और समझौते; संयुक्‍त राष्‍ट्र विकलांग व्‍यक्ति अधिकार संधिपत्र।
  9. विभाग को आवंटित विषयों के संबंध में जागरूकता सृजन, शोध, मूल्‍यांकन और प्रशिक्षण।
  10. धर्मार्थ और धार्मिक अग्रदान और विभाग को आवंटित विषय से संबंधित स्‍वेच्छिक प्रयासों का संवर्धन और विकास।
  11. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) ।
  12. दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1)।
  13. स्‍वलीनता, पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता से ग्रसित व्‍यक्तियों के कल्‍याणार्थ राष्‍ट्रीय न्‍यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) ।
  14. भारतीय पुनर्वास परिषद।
  15. दिव्यांग व्‍यक्ति के लिए मुख्‍य आयुक्‍त।
  16. स्‍वलीनता, पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता से ग्रसित व्‍यक्तियों के कल्‍याणार्थ राष्‍ट्रीय न्‍यास।
  17. राष्‍ट्रीय दिव्यांग व्‍यक्ति वित्त एवं विकास निगम।
  18. कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर।
  19. दीनदयाल उपाध्‍याय दिव्यांग संस्‍थान, कोलकाता।
  20. राष्‍ट्रीय अस्थि दिव्यांग संस्‍थान, नई दिल्‍ली।
  21. राष्‍ट्रीय दृष्टि बाधित संस्‍थान, देहरादुन।
  22. राष्‍ट्रीय मानसिक निर्बलता संस्‍थान, सिकंदराबाद।
  23. अली यावर जंग राष्‍ट्रीय श्रवण बाधित संस्‍थान, मुंबई।
  24. राष्‍ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्‍थान, कटक।
  25. राष्‍ट्रीय बहु दिव्यांग व्‍यक्ति अधिकारिता संस्‍थान, चेन्नई।
  26. भारतीय संकेत भाषा शोध एवं प्रशिक्षण केन्‍द्र, नई दिल्‍ली।

 

अंतिम नवीनीकृत : 2021-03-26 03:09:28