भारतीय पुनर्वास परिषद नियमावली, 1997
ये नियम विभिन्न दिव्यांगताओं के मूल्यांकन और आकलन के बारे में संकेत देते हैं और उन प्राधिकारियों को संकेत देते हैं जिन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान करना है। ये नियम केन्द्रींय समन्वय समिति और केन्द्रीय कार्यकारी समिति की बैठकों की प्रक्रिया, विशेष रोजगार केन्द्रों को रिक्तियां अधिसूचित करने की प्रक्रिया, दिव्यांग व्यक्तियों की शिकायतों पर कार्रवाई करने में दिव्यांग व्यक्ति के मुख्य आयुक्त द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, दिव्यांग व्यक्ति के मुख्य आयुक्त के वेतन और भत्तों और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तरीके के लिए भी प्रावधान करते हैं।
ये नियम न्यास के सदस्यों का चुनाव, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इत्यादि के अधिकारों एवं कर्तव्योंं का प्रावधान करते हैं। संपूर्ण राष्ट्रीय न्या्स नियमावली, 2000 ।
ये विनियम न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें तय करते हैं और गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के प्रारूप और तरीका और अभिरक्षकों इत्यािदि की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। राष्ट्रीय न्यास नियमावली, 2001 का संपूर्ण विवरण देखें।
ये विनियम अध्याक्ष के अधिकारों एवं कर्तव्यों , परिषद के अधिकारों के बारे में प्रावधान करते हैं और सामान्य परिषद और कार्यकारी समिति, उनके कोरम और कार्यवाही के बारे में निर्धारण करते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद नियमावली, 1997 का संपूर्ण विवरण देखें।
ये विनियम भारतीय पुनर्वास परिषद के सदस्य सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें निर्धारित करते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद नियमावली, 1998 का संपूर्ण विवरण देखें।
ये विनियम पुनर्वास पेशेवरों के पेशेवर आचरण, शिष्टाूचार और आचार संहिता के मानक तय करते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद नियमावली, 1998 का संपूर्ण विवरण देखें।
अंतिम नवीनीकृत : 2021-10-01 03:18:06