भारतीय पुनर्वास परिषद (आर सी आई) को 1986 में पंजीकृत समाज के रूप में स्थापित किया गया था। सितम्बर, 1992 को आरसीआई अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और यह 22 जून 1993 को एक सांविधिक निकाय बन गया। इसे बनाने के लिए 2000 में संसद द्वारा अधिनियम में संशोधन किया गया। व्यापक हैं। आरसीआई को दिया गया जनादेश विकलांगता के साथ व्यक्ति को दी गई सेवाओं को विनियमित करने और निगरानी करने के लिए है, पाठ्यक्रम को मानकीकृत करने और पुनर्वास और सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में सभी योग्य पेशेवरों और व्यक्तिगत कामकाज के एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर को बनाए रखने के लिए है। अधिनियम के तहत विकलांगता के साथ व्यक्ति को सेक्विस पहुंचाने वाले अयोग्य व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।
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अंतिम नवीनीकृत : 2021-01-22 04:11:44