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मुख्य पृष्ठ राष्ट्रीय न्यास

नेशनल ट्रस्ट ऑटिज़्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। नेशनल ट्रस्ट को कानूनी और कल्याणकारी दो मूलभूत कर्तव्यों के निर्वहन लिए स्थापित किया गया है। कानूनी कर्तव्यों का निर्वहन स्थानीय स्तर की समिति के माध्यम से कानूनी अभिभावक प्रदान करके किया जाता है। कल्याणकारी कर्तव्य का निर्वहन योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। नेशनल ट्रस्ट की गतिविधियों में अन्य बातो के साथ-साथ प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम और आश्रय, देखभाल प्रदान करना और सशक्तिकरण शामिल हैं। नेशनल ट्रस्ट समान अवसरों, अधिकारों का संरक्षण और दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध है। नेशनल ट्रस्ट स्वैच्छिक संगठन, दिव्यांगजन संघ और दिव्यांगजन माता-पिता संघ का पंजीकरण करता है। देश में नेशनल ट्रस्ट के लगभग 682 पंजीकृत संगठन हैं। नेशनल ट्रस्ट की गतिविधियों का ब्‍यौरा www.thenationaltrust.gov.in पर उपलब्ध है |

अंतिम नवीनीकृत : 2021-02-09 11:46:39