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मुख्य पृष्ठ सूचना का अधिकार अधिनियम का ब्रेल प्रिंट

भारत का संविधान सभी व्यक्तियों को समान रूप से, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है और अव्ययक्ते रूप से विकलांगता व्यक्तियों सहित सभी व्याक्तियों के लिए एक समावेशी समाज अधिदेश देता है। हाल के वर्षों में, विकलांग व्यक्तियों के प्रति समाज की धारणा में व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। यह महसूस किया गया कि अधिकांश विकलांग व्यक्ति एक बेहतर जीवन जी सकते हैं,यदि उनके पास समान अवसर हों और पुनर्वास उपायों का प्रभावी उपयोग कर सकें।
 
हाल में, भारत सरकार ने भारत के आम नागरिकों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम को ब्रेल लिपि में रुपां‍तरित करवाया है। इसकी प्रतियां निम्नलिखित पते से प्राप्त की जा सकती है:
 
राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्था न, 116 –राजपुर रोड, देहरादुन
 
दूरभाष संख्या् : 0135-2744491, 2735341
 
फैक्स संख्या : 0135-2748147

अंतिम नवीनीकृत : 2021-03-25 11:50:44